IUML ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
107 Apr 2025
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने हाल ही में संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत, IUML का तर्क है कि अधिनियम मनमाने प्रतिबंध लगाता है, राज्य नियंत्रण बढ़ाता है, और वक्फ के धार्मिक सार से विचलित होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। याचिका में चुनौती दिए गए प्रावधानों को रद्द करने, 1995 के अधिनियम के सुरक्षा उपायों को बहाल करने और निर्णय दिए जाने तक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।
IUML द्वारा चुनौती दिए गए प्रमुख प्रावधान
नाम बदलना और धार्मिक पहचान को कमजोर करना: अधिनियम “वक्फ” को “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास” से बदल देता है, जो वक्फ संपत्तियों की धार्मिक पहचान को कमजोर करता है।
वक्फ के निर्माण पर प्रतिबंध: अधिनियम मनमाने प्रतिबंध लगाता है, व्यक्तियों को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि वे कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं और नए धर्मांतरित और गैर-मुस्लिमों को वक्फ के निर्माण से बाहर रखा गया है।
वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्य: अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आदेश देता है, जो मुसलमानों की अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।
मौखिक वक्फ का उन्मूलन: अधिनियम लिखित विलेखों को अनिवार्य बनाता है, मौखिक वक्फ की प्रथा को समाप्त करता है, जो इस्लामी कानून और सिद्धांतों के खिलाफ है।
संग्रहकर्ताओं को असीमित शक्ति: अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अपील के लिए किसी भी तंत्र के बिना वक्फ पंजीकरण पर निर्णय लेने के लिए संग्रहकर्ताओं को असीमित शक्ति प्रदान करता है।
अविश्वास प्रस्ताव को हटाना: अधिनियम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को हटाता है, जिससे वक्फ की स्थिति निर्धारित करने की शक्ति बोर्डों से छीन ली जाती है।
कानूनी कार्यवाही के लिए छोटी अवधि: अधिनियम में कानूनी कार्यवाही दायर करने के लिए छह महीने की अत्यंत छोटी अवधि निर्धारित की गई है, जो मनमाना और प्रतिबंधात्मक है।
संदर्भ और पृष्ठभूमि
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, और इसका उद्देश्य मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना और वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बढ़ाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
हालांकि, इसे विभिन्न तिमाहियों से काफी विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें जमीयत उलमा-ए-हिंद भी शामिल है, जिसने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।
विरोध और कानूनी चुनौतियां
जमीयत उलमा-ए-हिंद: भारत में इस्लामी विद्वानों के सबसे बड़े निकाय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक "खतरनाक साजिश" है। जमीयत का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान पर सीधा हमला है और मुसलमानों के अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
समता केरल जमीयतुल उलमा: इस संगठन ने भी एक याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह अधिनियम वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करता है और उनके प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।
कांग्रेस सांसद जावेद: उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह अधिनियम धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर वक्फ के निर्माण को प्रतिबंधित करता है, जो भेदभावपूर्ण है।
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी: ओवैसी ने एक याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह अधिनियम वक्फ को दी गई सुरक्षा को कमजोर करता है जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए सुरक्षा को बरकरार रखता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।
अमानतुल्लाह खान: उन्होंने एक याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को असंवैधानिक और कई संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए।
IUML का रुख और कानूनी रणनीति
वरिष्ठ अधिवक्ता हारिस बीरन और उस्मान गनी खान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए IUML ने अनुच्छेद 32 के तहत अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है। पार्टी का तर्क है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के शासन, निर्माण और संरक्षण को मौलिक रूप से बदल देता है, मनमाने प्रतिबंध लगाता है और राज्य के नियंत्रण को बढ़ाता है।
IUML के महासचिव पी के कुन्हालीकुट्टी ने कहा है कि पार्टी शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों के साथ इस मामले को लड़ने के लिए तैयार है और यह संशोधन "धार्मिक स्वायत्तता पर एक असंवैधानिक हमला" है।
निष्कर्ष
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। IUML की याचिका, अन्य संगठनों और व्यक्तियों की याचिकाओं के साथ, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और स्वायत्तता पर अधिनियम के प्रभाव के बारे में चिंताओं को उजागर करती है। सर्वोच्च न्यायालय से इन याचिकाओं पर सुनवाई करने और उनकी संवैधानिक वैधता पर निर्णय सुनाने की उम्मीद है।
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